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जम्मू-कश्मीर पोस्ट-मैट्रिक ST छात्रवृत्ति: अंतिम तिथि 20 सितंबर

जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 11 से परास्नातक तक। अनिवार्य नॉन-रिफ़ंडेबल कोर्स फ़ीस के साथ ₹230 से ₹1,200 प्रति माह वज़ीफ़ा — राशि आपके कोर्स और हॉस्टल में रहने पर निर्भर करती है। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए — पर अभिभावक के सहारे रह रहे अनाथ विद्यार्थी पर यह सीमा लागू ही नहीं होती। दिव्यांग विद्यार्थियों को ऊपर से ₹600 से ₹800 प्रति माह। NSP पर 20 सितंबर 2026 तक आवेदन।

अंतिम तिथि 20 सितंबर 2026 · 23 दिन बाक़ी

स्कॉलरशिप की जानकारी

कौन देता हैMinistry of Tribal Affairs, Government of India (awarded by the UT of Jammu & Kashmir) · Jammu & Kashmir
प्रकारकेंद्र सरकार
स्तरकक्षा 11 से 12, ITI या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, PhD या शोध
कितना मिलेगाCourse fees plus ₹230 to ₹1,200 a month
आय सीमापारिवारिक आय ₹2.5 लाख
शुरू22 जुलाई 2026
अंतिम तिथि20 सितंबर 2026 · 23 दिन बाक़ी
जाँची गई28 अगस्त 2026
आवेदन कहाँscholarships.gov.in ↗ (आधिकारिक वेबसाइट, आवेदन की एकमात्र जगह)

कौन आवेदन कर सकता है · पात्रता

कक्षा 11 से 12, ITI या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, PhD या शोध

ST

जम्मू और कश्मीर

पारिवारिक आय ₹2.5 लाख

आवेदन से पहले

दो बातें तय करती हैं कि कितना मिलेगा: आपका कोर्स किस समूह में आता है, और आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं। नीचे की बाक़ी हर बात इन्हीं दो से निकलती है।

यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति है — केंद्र प्रायोजित योजना, पर छात्रवृत्ति उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा दी जाती है जिसके आप मूल निवासी हैं। इसलिए यह पेज जम्मू-कश्मीर की खिड़की है। यह 22 जुलाई 2026 को खुली और 20 सितंबर 2026 को बंद होगी।

कौन आवेदन कर सकता है। छहों शर्तें:

  • आप जम्मू-कश्मीर के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से हों, यानी उसी केंद्रशासित प्रदेश के मूल निवासी।
  • आपने मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या उससे ऊपर की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पास की हो।
  • सभी स्रोतों से परिवार की सालाना आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
  • आपका किसी अनुसूचित बैंक में खाता हो, जो आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो।
  • आप कोई दूसरी छात्रवृत्ति न ले रहे हों
  • आपका कोर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिक कोर्स हो।

योजना कक्षा 11 से परास्नातक तक चलती है, भारत में पढ़ाई के लिए।

पारिवारिक आय कैसे गिनी जाती है — यहीं लोग चूकते हैं।

  • माता और पिता दोनों कमाते हों तो दोनों की आय जोड़ी जाती है।
  • परिवार का कोई और सदस्य कमाता हो — भाई या बहन — तो उसकी आय नहीं जोड़ी जाती
  • यदि माता या पिता में से एक ही जीवित हैं, तो केवल उन्हीं की आय गिनी जाती है।
  • यदि आप अनाथ हैं और किसी अभिभावक के सहारे हैं, तो आय की शर्त आप पर लागू ही नहीं होती।

आय का अर्थ है सभी स्रोतों से सकल आय, बिना आयकर अधिनियम वाली छूट या कटौती के। आय प्रमाणपत्र एक ही बार, प्रवेश के समय चाहिए, और वह पूरे कोर्स के लिए मान्य रहता है — हर साल नवीनीकरण पर नया नहीं चाहिए।

क्या मिलता है, पहला हिस्सा: फ़ीस। योजना आपके कोर्स की अनिवार्य नॉन-रिफ़ंडेबल फ़ीस देती है। राशि आपके राज्य की शुल्क निर्धारण समिति तय करती है। निजी संस्थान में पढ़ने पर भारत सरकार का हिस्सा अधिकतम इंजीनियरिंग के लिए ₹2.50 लाख सालाना, MBBS/MS/MD के लिए ₹6 लाख सालाना, और अन्य कोर्स के लिए ₹1 लाख सालाना है — हालाँकि केंद्रशासित प्रदेश अपने कोष से इससे ऊपर भी दे सकता है।

क्या मिलता है, दूसरा हिस्सा: मासिक वज़ीफ़ा।

आपका कोर्सहॉस्टल मेंडे स्कॉलर
समूह I — प्रोफ़ेशनल स्ट्रीम में स्नातक, परास्नातक, MPhil, PhD₹1,200/माह (₹12,000/वर्ष)₹550/माह (₹5,500/वर्ष)
समूह II — ग़ैर-प्रोफ़ेशनल डिग्री: BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom₹820/माह (₹8,200/वर्ष)₹530/माह (₹5,300/वर्ष)
समूह III — व्यावसायिक स्ट्रीम, ITI, तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा₹570/माह (₹5,700/वर्ष)₹300/माह (₹3,000/वर्ष)
समूह IV — पोस्ट-मैट्रिक ग़ैर-डिग्री कोर्स, यानी कक्षा 11 और 12₹380/माह (₹3,800/वर्ष)₹230/माह (₹2,300/वर्ष)

दिशानिर्देश साफ़ कहते हैं कि यह वज़ीफ़ा पढ़ाई जारी रखने का प्रोत्साहन है, मेस, हॉस्टल या भोजन-आवास के ख़र्च की भरपाई नहीं

दिव्यांग हैं तो और भी मिलता है। ऊपर के वज़ीफ़े के अतिरिक्त, दिव्यांगजन विद्यार्थी को हॉस्टल में ₹800 प्रति माह (₹9,600 सालाना) और डे स्कॉलर को ₹600 प्रति माह (₹7,200 सालाना) मिलता है। दिव्यांगता का प्रमाणन केंद्रशासित प्रदेश के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से होना चाहिए। यह भत्ता कुष्ठ-मुक्त विद्यार्थियों तथा सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वाले विद्यार्थियों पर भी लागू होता है।

हॉस्टल किसे माना जाता है। सामान्यतः संस्थान द्वारा संचालित सामूहिक आवासीय भवन और साझा मेस। यदि कॉलेज हॉस्टल नहीं दे पाता, तो अनुमोदित निवास स्थान भी हॉस्टल माना जाता है — संस्थान प्रमुख निरीक्षण के बाद अनुमोदन देते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कि कॉलेज हॉस्टल नहीं मिल सका। ऐसे मान्य हॉस्टल में कम से कम पाँच विद्यार्थी साझा मेस के साथ रहते हों।

आवेदन कहाँ करें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर। शुरू करने से पहले वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) ज़रूरी है — यदि नहीं किया है तो पहले वही कीजिए, यही वह क़दम है जो चुपचाप लोगों की अंतिम तिथि निकाल देता है।

तारीख़ें 28 अगस्त 2026 को जाँची गईं। अंतिम तिथियाँ बिना सूचना बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले ऊपर दिया आधिकारिक पेज ज़रूर जाँचिए।

हर अंतिम तिथि हम उसके आधिकारिक स्रोत पर दोबारा जाँचते हैं। तारीख़ बदली, तो यह पेज भी बदलेगा। हम हर तारीख़ कैसे जाँचते हैं

प्रकाशित 28 अगस्त 2026.

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